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जनता से वायदा पूरा नहीं करने वालों पर ब्रीच आफ ट्रस्ट का मामला दर्ज हो: शर्मा

जनता से वायदा पूरा नहीं करने वालों पर ब्रीच आफ ट्रस्ट का मामला दर्ज हो: शर्मा

करनाल, 06 मई (): देश के जाने माने अधिवक्ता तथा हरियाणा के पूर्व ए.जी राजकुमार शर्मा ने का है कि जन प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलोंं को मतदाताओं के प्रति जबावदेह बनाने के लिए सरकार को कानून बना ना चाएि। जिसके चलते बपने वायदों तथा घोषणा पत्र पर अमल नहीं करने वालों के खिलफ ब्रीच आफ ट्रस्ट का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरू से ही संविधान में कहा गया है कि देश में सरकार जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से बनती हैं। वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है कि जो लोग जनता के द्वारा दिए मतों से लोकसभा विधानसभाओं, नग्ररनिगमों पंचायतों जिला परिषदों मेें पहुंचते हैं। लेकिन वह सत्ता में जाते ही आम लोगों से दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोटा का कानेन क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद अब चुनव आयोग को भी चाहिए कि घोषणा पत्र को एफीडेविट के रूप में प्रत्याशियों से लिया जाए। उन्होंने मतदाताओं की मंशा के अनुरूप काम नहीं करने वालों को बीच में ही संासंद या विधानसभा से वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूर्व सीएम ममता वैनर्जी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र नहीं दनेे की बात पर कहा कि जब चुनाव के बाद नई सरकार बनती है तो पुरानी सरकार अस्तित्व से चली जाती है। लोकतंत्र का सम्मानदकरते हुए ममता वैनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देकर सम्मान करना चाहिए। अन्यथा राज्यपाल उन्हें अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि करनाल से पहली बार तीन एडवोकेट हाईकोर्ट में जज बने हैं। यह करनाल के लिए गौरवशाली बात हैं।  

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