चंडीगढ़। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस में जन्म तिथि (DOB) के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों की जन्म तिथि अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें विभाग की ओर से मोबाइल पर चेतावनी संदेश (SMS) भेजे जा रहे हैं।

सरकार के अनुसार यदि लाभार्थी अगले 30 दिनों के भीतर अपनी जन्म तिथि का सत्यापन नहीं कराते हैं, तो उनकी मासिक पेंशन तथा अन्य सरकारी लाभ अस्थायी रूप से रोक दिए जा सकते हैं।

क्यों भेजे जा रहे हैं SMS?

हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे डेटा शुद्धिकरण अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। पहले कई मामलों में आधार कार्ड के आधार पर जन्म तिथि को सत्यापित मान लिया गया था, लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।

इसी तकनीकी सुधार के कारण कई लाभार्थियों का स्टेटस अब “नॉन-वेरिफाइड” दिख रहा है, जिन्हें रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।

क्या करें लाभार्थी?

लाभार्थी अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, सरल केंद्र या संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर जन्म तिथि से संबंधित वैध दस्तावेज जमा कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कराएं ताकि पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।