करनाल, 19 अक्तूबर। खजाना अधिकारी करनाल ने बताया कि जिला के सभी विभागाध्यक्षों को वित्त नियमों (पीएफआर-वीओएल-1 के नियम 2.2 (5)) के अनुसार अपने-अपने विभागों की सीटीआर को ई-ग्रास के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर वेरीफाई करना अनिवार्य है। महानिदेशक खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
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निर्देशों के अनुसार सभी विभागाध्यक्ष निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-ग्रास के माध्यम से अपनी सीटीआर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। सभी विभाग अध्यक्ष वित्त नियम के अनुसार अपने-अपने विभागों की सीटीआर ई ग्रास के माध्यम से साप्ताहिक तौर पर वेरीफाई करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, यदि किसी भी विभाग द्वारा यह प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी नहीं की जाती है, तो उस विभाग का ई-बिलिंग प्रणाली में चेकर लॉगिन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। समय पर कार्रवाई न करने की स्थिति में होने वाले किसी भी विलंब या असुविधा के लिए संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।
