जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा एवं भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता है कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से वंचित न रहे। सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के उद्देश्य से आयोग की ओर से हरियाणा के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 22 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 1778 सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 2244 बीएलओ पर्यवेक्षक तथा 20,864 बूथ स्तरीय अधिकारी ‘कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से वंचित न रहे’ के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि यह सक्रिय अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि ‘कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से वंचित न रहे’ का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई शिकायत हो अथवा फॉर्म-6 भरने में सहायता की आवश्यकता हो, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा कार्यालय समय के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला स्तर) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र स्तर) के कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां निम्नलिखित फॉर्मों में दायर की जा सकती हैं-
फॉर्म-6- नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र जिन पात्र मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरें।
फॉर्म 7- निर्वाचक नामावली में जोड़ने हेतु प्रस्तावित नाम पर आपत्ति व वर्तमान नामावली से नाम विलोपित करने हेतु।
फॉर्म 8- निवास स्थान परिवर्तन / मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार /ईपीआईसी के प्रतिस्थापन / दिव्यांगजन को चिह्नित करने हेतु मतदाता आवेदन पत्र।
उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि “कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से वंचित न रहे” सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां सहायता के लिए बीएलओ उपलब्ध रहेंगे।
